सुकन्या समृद्धि योजना दिसंबर अपडेट
इंडिया पोस्ट द्वारा नौ प्रकार की बचत योजनाएं चलाई जाती हैं। जिनको पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के नाम से जाना जाता है। यह 9 प्रकार की स्कीम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, किसान विकास पत्र और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम शामिल है। सरकार द्वारा इन सभी बचत योजनाओं के ब्याज दर में समय समय पर संशोधन किया जाता है। Sukanya Samriddhi Yojana के अंतर्गत फिलहाल 7.6 प्रतिशत का ब्याज दर है।
इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां उठा सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत जब बच्चा 21 वर्ष की आयु का हो जाता है तो वह परीपक्ता राशि प्राप्त कर सकता है। यदि यह माना जाए कि इस योजना के अंतर्गत भविष्य में भी 7.6 प्रतिशत ब्याज दर रहेगी तो इस योजना के अंतर्गत जमा किए हुए पैसों को दोगुना होने में 9.4 वर्ष लगेंगे।
सुकन्या समृद्धि योजना खाता रिओपन करने की प्रक्रिया
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना को भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आरंभ किया था। इस योजना के अंतर्गत बेटी की 10 वर्ष की आयु से पहले उसकी पढ़ाई तथा शादी के लिए खाता खुलवाया जा सकता है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय योजना है। Sukanya Samriddhi Yojana के अंतर्गत खाते में प्रतिवर्ष न्यूनतम ₹250 रुपए की राशि तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपए की राशि जमा की जा सकती है। इस खाते को जारी रखने के लिए लाभार्थी को प्रति वर्ष ₹250 जमा करने अनिवार्य हैं। यदि लाभार्थी ने किसी वर्ष ₹250 की राशि जमा नहीं की है तो फिर उसका अकाउंट बंद हो जाएगा।
अकाउंट बंद होने के बाद अकाउंट को एक्टिवेट करवाया जा सकता है। इसके लिए लाभार्थी को बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जहां भी उसका अकाउंट खुला हुआ है वहां जाना होगा। इसके पश्चात लाभार्थी को खाता दोबारा चालू करवाने का फॉर्म भरकर जमा करना होगा और बकाया राशि का भुगतान करना होगा।
मान लीजिए आपने 2 वर्ष से ₹250 की पेमेंट नहीं की है तो आपको ₹500 की पेमेंट करनी होगी तथा प्रति वर्ष ₹50 की पेनल्टी का भुगतान करना होगा। 2 वर्ष की पेनल्टी ₹100 हो जाएगी। तो यदि आप ने 2 वर्ष से सुकन्या समृद्धि योजना खाते में न्यूनतम राशि का भुगतान नहीं किया है तो आप को कम से कम ₹600 का भुगतान करना होगा। इसमें ₹500 दो वर्ष की न्यूनतम राशि तथा ₹100 दो वर्ष की पेनल्टी के होंगे।
Sukanya Samriddhi Scheme New Update
देश में कोरोना वायरस की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों पर काफी प्रभाव पड़ा है आरबीआई की तरफ रेपो रेट घटाए जाने के बाद सरकार ने एसएसवाई सहित छोटी बचत योजनाओं के लिए पिछले महीने ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की।इस योजना के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) और टाइम डिपॉजिट पर 1-3 साल की ब्याज दरों में 1.4 फीसदी की कमी की गई, पीपीएफ और एसएसवाई में 0.8 फीसदी की कटौती की गई। इससे आपकी बेटी के लिए मैच्योरिटी राशि में कमी आएगी। इस Sukanya Samriddhi Scheme के अंतर्गत ब्याज दर कम होने के बाद लाभार्थी के खातों में दी जाने वाली ब्याज की वार्षिक दर पहले के 8.4 प्रतिशत की तुलना में 7.6 प्रतिशत रह गई है।
प्रतिवर्ष कितने पैसे देने होंगे तथा कब तक देना होगा?
सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत पहले प्रति महा ₹1000 देने का प्रावधान था। जो कि अब काम करके ₹250 प्रतिमाह कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत ₹250 से लेकर ₹150000 तक निवेश किए जा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट खुलवाने के 14 साल तक निवेश करना अनिवार्य होगा।
सुकन्या समृद्धि योजना में किये गए बदलाव
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा पांच बदलाव किये गए है । जिसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है । हमने इन पांच बदलाव के बारे में नीचे दी गयी है । आप इस सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़े ।
डिफॉल्ट अकाउंट पर अधिक ब्याज दर
Sukanya Samridhi Yojana के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति सुकन्या समृद्धि अकाउंट में न्यूनतम 250 रूपये की धनराशि एक वर्ष में जमा नहीं करता है तो उसे डिफॉल्ट अकाउंट माना जाता है। सरकार द्वारा 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित नए नियम के मुताबिक, अब ऐसे डिफॉल्ट अकाउंट में जमा रकम पर वही इंट्रेस्ट रेट दिया जायेगा जो इस योजना के तहत तय किया गया है ।इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर 8.7% तो पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर 4% की ब्याज दर मिलेगी ।
प्रीमैच्योर अकाउंट क्लोज करने के नियम में बदलाव
इस नए नियम के अनुसार इस योजना के अंतर्गत बच्ची की मौत होने या सहानुभूति के आधार पर अकाउंट को परिपक्वता अवधि से पहले बंद किया जा सकता है। सहानुभूति का तात्पर्य उस स्थिति से है, जिसमें अकाउंट होल्डर को जानलेवा बीमारी का इलाज कराना हो या अभिभावक की मौत हो गई हो।ऐसी स्थिति में बैंक अकाउंट को परिपक्वता अवधि से पहले बंद कर सकते है ।
अकाउंट का संचालन
इस योजना के तहत सरकार के नए नियमों के अनुसार जिस बच्ची के नाम से अकाउंट है, वह जबतक 18 साल की नहीं हो जाती तबतक अपने खाते का संचालन अपने हाथ में नहीं ले सकती है, जबकि पहले यह आयु 10 साल थी। जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी, तो अभिभावक को बच्ची से संबंधित दस्तावेज पोस्ट ऑफिस में जमा कराना होगा।
दो बच्चियों से अधिक का खाता खुलवाना
इस योजना के अंतर्गत नए नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्तियों अपनी दो बेटियों से अधिक का अकाउंट खुलवाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने होंगे ।अब आपको बेटी के बर्थ सर्टिफिकेट के साथ एक हलफनामा भी देना आवश्यक है ।
अन्य बदलाव
Sukanya Samridhi Yojana के नियमों में उपरोक्त बदलावों के अलावा कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जबकि कुछ हटाए गए हैं। इनके बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है।जैसे ही इसके बारे में कुछ जानकारी हमे मिल जाएगी हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से बता देंगे ।
सुकन्या समृद्धि योजना 2021 का उद्देश्य
योजना का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और विवाह योग्य होने पर पैसो की कमी न आने देना |देश के गरीब लोग बचत खाते में अपनी बेटी की पढाई और शादी में होने वाले खर्च को आसानी से पूरा कर सकते है और अपनी बेटी का खाता न्यूनतम 250 रूपये में बैंक में खुलवा सकते है |इस SSY 2021 से देश की लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वह आगे बढ़ पायेगी |इस योजना के ज़रिये लड़कियों की भ्रूण हत्या को रोकना |
SSY Scheme 2021
इस योजना के अंतर्गत खाता खुलने के बाद यह खाता कन्या के 18 साल के होने के बाद या 21 साल के होने के बाद शादी होने तक चलाई जा सकती है | SSY 2021 के तहत व्यक्ति अपनी कन्या की आयु 18 वर्ष होने के पश्चात उसकी पढाई के लिए कुल जमा राशि में से 50 % निकल सकते है और बेटी के 21 साल के होने के पश्चात् शादी के लिए पूरी जमा धनराशि निकाल सकते है जिसमे लाभार्थी द्वारा जमा की गयी धनराशि और और एजेंसी द्वारा भुगतान की गयी ब्याज धनराशि भी शामिल होगी | यह खाता बेटी के 21 साल के पुरे होने पर ही परिपक्व होगा |
सुकन्या समृद्धि योजना खाता में धनराशि जमा कैसे करे
सुकन्या समृद्धि योजना 2021 खाते के धनराशि केश ,डिमांड ड्राफ्ट से जमा कर सकते है या जिस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद हो उसमे इलेक्टॉनिक ट्रांसफर मोड से भी जमा कर सकते है खाता खुलवाने के लिए नाम और अकॉउंट होल्डर का नाम लिखना होगा | इन सभी आसान तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी के खाते में पैसे जमा करवा सकते है |
आयु तक खोला जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट
सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 0 आयु से लेकर 10 साल की आयु तक बेटी का बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत यदि बेटी की आयु 10 वर्ष से ज्यादा है तो बैंक अकाउंट नहीं खोला जा सकता। अकाउंट का संचालन बेटी के माता-पिता या फिर अभिभावक के पास होगा।
एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना परिपक्वता और आंशिक निकासी
कुछ लोग समझते है कि सुकन्या समृद्धि खाता 21 वर्ष की होने के साथ परिपक्व हो जाता है लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। खाते की परिपक्वता के साथ लड़की की उम्र का कोई संबंध नहीं है।हालांकि, खाताधारक केवल तभी राशि निकाल सकता है जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है और राशि का उपयोग उच्च अध्ययन और विवाह के लिए किया जा रहा है।इसकी परिपक्वता के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के उत्पादन पर खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति है। फिर शेष को अभिभावक को जमा किया जाता है और खाता बंद कर दिया जाता है।
यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद करवाया जा सकता है। इस स्थिति में खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। जिसके पश्चात इस खाते में जमा धनराशि बेटी के अभिभावक को ब्याज सहित लौटा दी जाएगी। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाने के 5 साल बाद भी किसी कारणवश बंद कराया जा सकता है। इस स्थिति में सेविंग बैंक अकाउंट के हिसाब से ब्याज दर मिलेगी। खाते में से 50% धनराशि बेटी की पढ़ाई के लिए भी निकाली जा सकती है। यह निकासी बेटी के 18 वर्ष के होने के बाद ही की जा सकती है।
यदि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत नहीं जमा हो पाई तो क्या होगा?
किसी कारणवश Sukanya Samriddhi Yojana के अंतर्गत खाताधारक रकम नहीं जमा कर पाता है तो उसे ₹50 सालाना की पेनल्टी देनी होगी। और इसी के साथ हर साल की न्यूनतम राशि का भुगतान करना होगा। यदि पेनल्टी नहीं चुकाई गई तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते में सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज दर मिलेगा जो चार फीसदी है।
PM Kanya Yojana टैक्स बेनिफिट
इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के सेक्शन 80C के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना में जमा की गई धनराशि,ब्याज की राशि तथा मेच्योरिटी अमाउंट को टैक्स फ्री किया है। इस योजना के अंतर्गत किए गए योगदान पर सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है जो कि प्रतिवर्ष ₹150000 तक है।
सुकन्या समृद्धि योजना कर लाभ
आयकर अधिनियम के अनुसार, इस योजना के तहत किए गए सभी निवेश कर कटौती के लाभ के लिए पात्र हैं। SSY की ओर अधिकतम 1.5 लाख की कर कटौती स्वीकार्य है।
इसके तहत ब्याज जमा होता है, जिसे वार्षिक आधार पर खाते में जमा किया जाता है। इस अर्जित / संचित ब्याज पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। यह योजना के तहत धन को अधिकतम करने की अनुमति देता है।
टैक्स छूट का दावा या तो लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा किया जा सकता है। केवल एक जमाकर्ता आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट के लिए पात्र है।
Sukanya Samriddhi Yojana 2021 के मुख्य तथ्य
- जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना को सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखने और उनकी पढ़ाई तथा शादी के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत निवेश करके बेटी के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। इस योजना की कुछ विशेषताएं है जो की कुछ इस प्रकार है।
- सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 साल से कम उम्र की बेटी का अकाउंट खुलवाया जा सकता है।
- अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में खुलवाया जा सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की अधिकतम दो बच्चों का अकाउंट खुलवाया जा सकता है।
- कुछ विशेष परिस्थितियों में एक परिवार की तीन बच्चों का अकाउंट भी खुलवाया जा सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत नियुन्तम ₹250 में अकाउंट खुलवाया जा सकता है।
- सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 1 वित्त वर्ष में नियुन्यम ₹250 का निवेश तथा अधिकतम ₹1.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत 7.6% ब्याज दर निर्धारित की गई है।
- सेक्शन 80C इनकम टैक्स अधिनियम के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत टैक्स छूट भी मिलती है।
- इस योजना के माध्यम से मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री है।
- बेटी की उच्च शिक्षा के लिए भी सुकन्या समृद्धि योजना से 50% की रकम निकाली जा सकती है।
Sukanya Samriddhi Yojana 2021 बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है |
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी राष्ट्रीयकृत बैंक ,पोस्ट ऑफिस ,एसबीआई ,आईसीआईसीआई ,पीएनबी ,एक्सिस बैंक ,एचडीएफसी , आदि इन सभी बैंको में अपनी बेटी के लिए खाता खुलवा सकते है
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अधिकृत बैंक
सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अधिकृत कुल 28 बैंक हैं। उपयोगकर्ता निम्नलिखित में से किसी भी बैंक में SSY खाता खोल सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते है ।
- इलाहाबाद बैंक
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
- ऐक्सिस बैंक
- आंध्रा बैंक
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM)
- बैंक ऑफ इंडिया (BOI)
- कॉर्पोरेशन बैंक
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI)
- केनरा बैंक
- देना बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)
- स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (SBP)
- स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (SBM)
- इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB)
- भारतीय बैंक
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
- आईडीबीआई बैंक
- आईसीआईसीआई बैंक
- सिंडीकेट बैंक
- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (SBBJ)
- स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (SBT)
- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC)
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (SBH)
- पंजाब एंड सिंध बैंक (PSB)
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- यूको बैंक
- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
- विजय बैंक
PM Kanya Yojana 2021 के लाभ
इस योजना का लाभ देश की 10 से कम आयु की लड़कियों को प्रदान किया जायेगा ।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, बालिकाओं के अभिभावक उनके लिए बचत खाता खोल सकते हैं। जब तक वह बालिका 10 वर्ष की नहीं हो जाती है ।
इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं।
PM Kanya Yojana 2021 के तहत आप अपनी बच्चियों के भविष्य को आसानी से सुरक्षित कर सकते है।
यह आपकी लड़की की शिक्षा या शादी में मदद करेगा।
इस योजना को आप किसी भी बैंक या डाकघर में आसानी से शुरू कर सकते हैं।
यह योजना लड़की और उनके माता-पिता / अभिभावक दोनों के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह दोनों की मदद करता है।
अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता को केवल दो लड़कियों के लिए इस योजना के तहत खाता खोलने की अनुमति है ।
जमाकर्ता लड़की की ओर से खाता खोलने की तारीख से चौदह साल पूरा होने तक खाते में पैसा जमा कर सकता है।
SSY 2021 के दस्तावेज़ (पात्रता )
इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए कन्या की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए |
- आधार कार्ड
- बच्चे और माता पिता की तस्वीर
- बालिका जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण
- जमा कर्ता(माता -पिता या क़ानूनी अभिभावक ) यानि पैन कार्ड ,राशन कार्ड ,ड्राइविंग लाइसेंस
सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाने के नियम
Sukanya Samriddhi Yojana के अंतर्गत खाता बेटी के माता-पिता या फिर कानूनी अभिभावकों के द्वारा खुला या खुलवाया जा सकता है। इस खाते को बेटी के जन्म से 10 साल का होने तक खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक बेटी के लिए केवल एक ही खाता खुलवाया जा सकता है तथा खाता खुलवा आते समय बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करना होगा। इसी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र तथा पते का प्रमाण भी जमा करना होगा।
सुकन्या समृद्धि योजना की कुछ नियम व शर्तें
Sukanya samriddhi yojana kya hai Sukanya samriddhi yojana Sukanya samriddhi yojana 2021 Sukanya samriddhi Sukanya samriddhi yojana form kaise bhare Sukanya samriddhi yojana in hindi सुकन्या समृद्धि योजना सुकन्या समृद्धि योजना 2021 sukanya samriddhi account sukanya samriddhi scheme sukanya samriddhi yojana kese sukanya samriddhi yojana me bayaj sukanya samriddhi yojana calculator sukanya samriddhi yojana ke fayade pm modi news sukanya samriddhi yojana ke document sukanya samriddhi yojana me kon se document sukanya samriddhi yojana me kon se document chahiye sukanya samriddhi yojana me age limit 2021 sukanya samriddhi yojana me age limit sukanya samriddhi yojana news sukanya samriddhi yojana news 2021 sukanya samriddhi yojana update 2021
निवेश की शर्तें एवं नियम
खाता खुलवाने की आयु: सुकन्या समृद्धि खाता बालिका की 10 वर्ष की आयु होने से पहले अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है।
खाते की संख्या: एक लड़की के लिए केवल एक ही खाता इस योजना के अंतर्गत खोला जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत एक बेटी के लिए माता द्वारा अलग तथा पिता द्वारा अलग खाता ही नहीं संचालित किया जा सकता।
परिवार के खाताधारकों की संख्या: एक परिवार की केवल दो बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
जुड़वा बेटियों की स्थिति में एक परिवार की खाताधारक की संख्या: यदि जुड़वा या ट्रिपलेट बेटियों का जन्म होता है तो उस स्थिति में 2 से अधिक खाते भी खोले जा सकते हैं।
खाते का संचालन: सुकन्या समृद्धि खाते को खाताधारक की 18 वर्ष की आयु होने तक खाता धारक के अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है।
अधिकतम एवं न्यूनतम राशि जमा करने के नियम व शर्तें
न्यूनतम खाता खोलने के लिए राशि: इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 250 रुपए में खाता खोला जा सकता है।
न्यूनतम प्रतिवर्ष निवेश: प्रत्येक वर्ष इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 250 रुपए का निवेश करना होगा।
डिफॉल्ट की स्थिति: यदि खाताधारक द्वारा प्रतिवर्ष न्यूनतम 250 रुपए का निवेश नहीं किया गया तो इस स्थिति में खाते को डिफॉल्ट कर दिया जाएगा। यदि खाता डिफॉल्ट हो गया है तो इस स्थिति में खाते में 250 रुपए की न्यूनतम राशि का भुगतान एवं ₹50 की पेनल्टी का भुगतान करके खाते को पुनर्जीवित किया जा सकता है।
अधिकतम निवेश राशि: सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अधिकतम ₹150000 तक की राशि का निवेश किया जा सकता है।
खाता खोलने के महत्वपूर्ण दस्तावेज: इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अभिभावक को form-1, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र तथा अभिभावक का पैन कार्ड और आधार नंबर जमा करना होगा।
निवेश करने की अवधि: इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने की तिथि से 15 साल तक निवेश किया जा सकता है।
परिपक्वता, कर लाभ एव ब्याज दरें से संबंधित नियम व शर्तें
परिपावकता आयु: सुकन्या समृद्धि खाता खुलने से 21 साल बाद या फिर बालिका के विवाह के समय 18 वर्ष की आयु होने के बाद परिपक्व हो जाएगा।
इंटरेस्ट रेट: सरकार द्वारा हर तिमाही आधार पर इंटरेस्ट रेट की अधिसूचना दी जाएगी। जनवरी 2021 से मार्च 2021 के लिए इस योजना के अंतर्गत इंटरेस्ट रेट 7.6% है।
ब्याज राशि: इस योजना के अंतर्गत ब्याज राशि वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा। सुकन्या समृद्धि खाते को पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में खुलवाया जा सकता है।
कर लाभ: सेक्शन 80C के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत किया गया निवेश कर मुक्त है। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ ब्याज तथा परिपक्वता राशि भी कर मुक्त है।
खाते की प्रीमेच्योर क्लोजर से संबंधित नियम व शर्ते
प्रीमेच्योर क्लोजर: सुकन्या समृद्धि खाते को समय से पहले (खाता खोलने के 5 साल बाद) बंद कराया जा सकता है।
खाता धारक की मृत्यु: यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में यह खाता बंद करवाया जा सकता है।
जानलेवा रोग की स्थिति: यदि खाताधारक को किसी प्रकार का जानलेवा रोग हो जाता है तो इस स्थिति में भी यह खाता बंद करवाया जा सकता है।
अभिभावक की मृत्यु: खाताधारक के अभिभावक (जो खाते का संचालन करता है) की मृत्यु की स्थिति में भी यह खाता बंद करवाया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि खाते से पैसे निकालने के नियम व शर्तें
निकासी करने की स्थिति: सुकन्या समृद्धि योजना खाते से पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का अधिकतम 50% तक की निकासी की जा सकती है। यह निकासी बालिका की शिक्षा के लिए की जा सकती है।
सुकन्या समृद्धि खाते निकासी करने के लिए आयु: यह निकासी बालिका की 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर या फिर दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद (दोनों में से जो भी पहले हो) की जा सकती है।
निकासी का प्रकार: खाते से निकासी एक साथ की जा सकती है या फिर किस्तों में भी की जा सकती है।
Sukanya Samriddhi Yojana 2021 खाता खोलने का आवेदन फॉर्म
जो इच्छुक लाभार्थी इस योजन के अंतर्गत बचत खाता खोलने के लिए आवेदन करना चाहते है तो उन्हें सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना अकॉउंट ओपनिंग फॉर्म को डाउनलोड करना होगा |
इसके बाद सभी आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन फॉर्म भरना होगा |सभी जानकारी भरने के बाद फ्रॉम के साथ अपने सभ ज़रूरी दस्तावेज़ों को अटैच करना होगा |
सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट बैलेंस चेक करने की प्रक्रिया
सुकन्या समृद्धि योजना को भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। जिसके अंतर्गत निवेश पर 7.6 प्रतिशत ब्याज प्रदान किया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना की पासबुक ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से एक्सेस की जा सकती है। आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अपना अकाउंट बैलेंस बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट इस समय लगभग 25 से भी अधिक बैंक प्रदान कर रहे हैं। आपको इन बैंक में जाकर अपना खाता खुलवाना होगा। इसके पश्चात आपको बैंक द्वारा पासबुक प्रदान की जाएगी। आप पासबुक के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं ।यह अकाउंट बैलेंस डिजिटल या फिर अकाउंट स्टेटमेंट के माध्यम से चेक किया जा सकता है। कीअकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
सर्वप्रथम आपको अपने बैंक में आपको लॉगइन क्रैडेंशियल्स प्रदान करने का अनुरोध करना होगा।
यह लॉगइन क्रैडेंशियल्स सभी बैंकों द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं। केवल कुछ बैंक की यह सुविधा प्रदान करते हैं।
लॉगइन क्रैडेंशियल्स प्राप्त करने के बाद आपको बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
इसके पश्चात आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
अब आपको कंफर्म बैलेंस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप कंफर्म बैलेंस के विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने सुकन्या समृद्धि अकाउंट की राशि खुलकर आ जाएगी।
केवल इसी माध्यम से सुकन्या समृद्धि अकाउंट बैलेंस चेक किया जा सकता है।
डिफॉल्ट खाते को रिवाइव करने की प्रक्रिया
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम ₹250 रुपए का निवेश करना अनिवार्य है। यदि खाताधारक द्वारा न्यूनतम ₹250 का निवेश नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में खाते को डिफॉल्टर माना जाता है। खाता डिफॉल्ट होने के बाद खाते को रिवाइव किया जा सकता है। खाता रिवाईव खाता खुलवाने की तिथि से 15 साल तक किया जा सकता है। खाता रिवाइव करवाने के लिए आपको उन सभी सालों का जिनमें आपने न्यूनतम निवेश नहीं किया है न्यूनतम निवेश जो कि ₹250 है करना होगा और इसके साथ ₹50 प्रति वर्ष पेनल्टी का भुगतान करना होगा। यह भुगतान करने के बाद आपका खाता रिवाइव कर दिया जाएगा।
सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज तय करने की प्रक्रिया
Sukanya Samriddhi Yojana के अंतर्गत खाते को पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में खुलवाया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत निवेश पर 7.6% के ब्याज का भुगतान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत ब्याज की गणना करने का तरीका सरकार द्वारा फिक्स किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 5वें दिन की क्लोजिंग और महीने के बीच खाते में सबसे कम बैलेंस पर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष ब्याज की दरें बदली जाती हैं एवं ब्याज की रकम साल के अंत में लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है। इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले डिपॉजिट पर सेक्शन 80सी के अंतर्गत डिडक्शन भी मिलता है।
Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) Eligibility
- Only parents or legal guardians of a girl child can open an SSY account
- The girl child has to be below the age of 10 at the time of account opening
- Only one account can be opened in the name of a girl child
- Only two SSY accounts are allowed for a family i.e. one for each girl child
Note: Sukanya Samriddhi Account can be opened for more than two girls in some special cases which are :
If a girl child is born before the birth of twin or triplet girls or if triplets are born at first, then a third account can be opened
If a girl child is born after the birth of twin or triplet girls, a third SSY account cannot be opened
Benefits of Investing in Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
Sukanya Samriddhi Yojana( सुकन्या समृद्धि योजना ) introduced as part of the Beti Bachao, Beti Padhao Yojana initiative, provides investors with a range of benefits. Some of the key benefits of this scheme are as follows:
High Interest Rate- SSY offers a higher fixed rate of return (currently 7.6% per annum for Q1 FY 2020-21) as compared to other government-backed tax saving schemes such as PPF.
Guaranteed Returns- Since SSY is a government-backed scheme, it provides guaranteed returns.
Tax Benefit- SSY provides tax deduction benefits under Section 80C up to Rs. 1.5 lakh annually.
Flexible Investment- One can make a minimum deposit of Rs. 250 in a year and a maximum deposit of Rs. 1.5 lakh in a year. This ensures people with different financial standing can invest in the scheme.
Benefit of Compounding- Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) is a great long-term investment scheme as it provides the benefit of annual compounding. So, even small investments will give great returns over the long term.
Convenient Transfer- SSY account can be freely transferred from one part of the country to another (bank/post office) in case of transfer of parent/guardian operating the Sukanya Samriddhi Account.
Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) Deposit Limits
The minimum annual contribution to the Sukanya Samriddhi Account is Rs. 250 and the maximum contribution is Rs. 1.5 lakh in a financial year. You have to invest at least the minimum amount every year for up to 15 years from the date of account opening. Thereafter the account will continue to earn interest till maturity.
Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) Tenure/Maturity Period
Sukanya Samriddhi Yojana has a tenure equal to the time the girl child is 21 years of age or upon her marriage after attaining the age of 18 years. However, contributions only need to be made for 15 years. Thereafter the account continues to earn interest until maturity even if no deposits are made into it.
Other Key Features of Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
If an SSY account holder is unable to make even the minimum deposit of Rs. 250 in a financial year, his/her account will be termed as a ‘Default Account’. Till the maturity date, this default account will earn the interest rate as applicable in the scheme.
A girl child can operate her own account after the age of 18 years. Once she is 18 years old, she is eligible for operating the SSY after submitting all the necessary documents to the post office/bank where the account is being held.
Premature Closure of SSY Account
Premature closure can only be done by a girl child on attaining the age of 18 years for the purpose of marriage expenses. However, there are some special cases under which the account can be closed and the respective amount can be withdrawn:
Untimely death of the account holder
In case the registered girl child unfortunately dies, the parents or the legal guardian are eligible to claim the final amount on the account and accrued interest as well. The amount will be handed over to the nominee of the account immediately. Also, the parents or legal guardian are required to submit the relevant documents verifying the death of the account holder duly attested by the concerned authorities.
Inability to continue the account
The Sukanya Samriddhi Account can be prematurely closed if there is any kind of direction from the central government regarding the inability of the depository to carry forward the account. The closure can also be processed in case the contribution towards the account is causing any kind of financial stress to the depositor. Moreover, proper permission from the competent authorities must be generated to process the closure and settlement of the account.
It is to be noted that the closing of the account under Sukanya Samriddhi Yojana will only be catered under extreme cases such as life threatening diseases or medical emergencies.
How to invest in the Sukanya Samriddhi Yojana
You can invest in this scheme through your nearby post office or designated branches of participating public and private banks. You will need to submit KYC documents like Passport, Aadhaar Card, etc. along with the required form and initial deposit by cheque/draft.
Investors will have to fill out the Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) Application Form, which can be obtained by visiting a nearby post office or participating public/private sector bank. Alternately, you can also Download the SSY New Account Application Form from the following sources:
The Reserve Bank of India Website
The India Post Website
Individual websites of public sector banks (SBI, PNB, BoB, etc.)
The websites of participating private sector banks (e.g. ICICI Bank, Axis Bank and HDFC Bank)
While there are multiple sources for downloading the SSY application form, the fields in the form will be the same regardless of source.
How to fill Sukanya Samruddhi Yojna Application Form
The SSY Application Form requires applicants to provide some key data regarding the girl child in whose name the investment will be made under the Beti Bachao, Beti Padhao Yojana. Details of the parent/guardian who will be opening the account/making deposits on her behalf are also required. The following are the key fields that are featured in the SSY Application Form
Name of Girl Child (Primary Account Holder)
Name of Parent/Guardian opening the account (Joint Holder)
Initial deposit amount
Cheque/DD Number and Date (used for an initial deposit)
Date of Birth of girl child
Birth Certificate details of primary account holder (Certificate number, date of issue, etc.)
ID Details of Parent/Guardian (Driving License, Aadhaar, etc.)
Present and Permanent Address (as per ID document of parent/guardian)
Details of any other KYC Documents (PAN, Voter ID card, etc.)
Once the above details have been filled out, the form needs to be signed and submitted with the account opening authority (Post office/Bank Branch) along with copies of all applicable documents.
Tax Implication of Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
From a taxation perspective, SSY investments are designated as an EEE (Exempt, Exempt, Exempt) investment. This means that the principal invested, the interest earned as well as the maturity amount are tax-free. Under existing taxation rules of Sukanya Samriddhi Yojana, the tax deduction benefit on the principal amount invested is up to Rs 1.5 lakh per annum under Section 80C of the Income Tax Act, 1961.
Transfer of Sukanya Samriddhi Yojana Account
One of the key benefits of the Sukanya Samriddhi Yojana Account is the fact that it is easily transferable from one part of India to another. Under existing rules, you can transfer this tax-saving deposit account for benefit of girl child from one India Post Office to another or from one designated bank branch to another with ease.
To initiate the transfer of your SSY account from a post office, you will have to fill out and submit the transfer request form with the Post Master of the India Post Office where your account is currently located. Similar transfer forms are available online as well as offline in case you want to transfer the deposit from one designated bank branch to another.
Sukanya Samriddhi Yojana Calculator
The benefit of any investment can only be determined based on how much the investment grows over time. The following is a sample calculation showing the high returns you can get by making contributions to the Sukanya Samriddhi Yojana.
Let’s assume the following:
The girl child is born in 2020 and the parents start the SSY account for her in the same year. The account will finally mature after 21 years where the girl child will get the complete maturity amount.
- Annual investments = Rs. 1 lakh
- Investment Period = 15 years
- Total amount invested at the end of 15 years = Rs. 15 lakh
- Interest rate for 1 year= 7.6%
- Interest at the end of 21 years= Rs. 3,10,454.12
- Maturity Value at the end of 21 years= Rs. 43,95,380.96
What does the calculator show?
Depending on the information provided by you, the calculator will show you the year in which the account matures, the maturity value, interest rate using which the maturity value is arrived at. It also shows the break-up of amount that you can invest monthly in the scheme.
While arriving at the maturity value, we have assumed interest rate of 8.1 per cent per annum throughout the next 21 years as it is currently offered in the Sukanya Samriddhi Yojana.